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स्कूल ब्रेकिंग : अनलॉक-4 में स्कूलों को खोलने के लिए भी आए नियम, बच्चे भी स्कूल आ सकेंगे, पर शर्तें लागू……स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने को लेकर ये है निर्देश…….जानिये अनलॉक-4 में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद…पूरी डिटेल में पढ़े

नयी दिल्ली 30 अगस्त 2020। कोरोना महामारी के कहर के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इस गाइडलाइन में स्कूल और स्कूली बच्चों को लेकर भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गयी है। अनलॉक-4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम तय किए हैं। लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और उनके पैरंट्स को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 

हालांकि, कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 और 12 के छात्र स्कूल जा सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टू़डेंट्स चाहें तभी वे स्कूल जाएं, स्कूल अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा।


नए नियमों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने की परमिशन है। हालांकि, यह तभी संभव है, जब स्टूडेंट्स के माता-पिता या अभिभावक इसकी अनुमति दें। स्कूल स्टूडेट्स को क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह स्टूडेंट्स की मर्जी पर है कि वे जाना चाहते हैं या नहीं। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कि राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं।


वहीं सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है. वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है. इसके अलावा भी कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दरअसल, गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे.

समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे. कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे. सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है.21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी.

ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी.

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